छतरपुर जिले में आगामी छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छतरपुर पुलिस द्वारा डीजे एवं लाउडस्पीकर संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री अगम जैन के निर्देश पर जिले के सभी थाना एवं चौकी परिसरों में यह बैठकें संपन्न हुईं।
बैठक के दौरान डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे शासन द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा और समय-सीमा का पालन करें। रात्रि 10 बजे के बाद अथवा बिना वैध अनुमति के डीजे और लाउडस्पीकर का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान छात्रों की पढ़ाई और आमजन की शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही किसी भी कार्यक्रम में आपत्तिजनक या अशोभनीय गीतों के प्रसारण पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डीजे उपकरण जप्त कर मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम सहित अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की बात कही है।

