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जन्म-मृत्यु पंजीकरण के संशोधित अधिनियम एवं सीआरसी रिवम्पेड पोर्टल का दिया गया प्रशिक्षण —-

जन्म-मृत्यु पंजीकरण के संशोधित अधिनियम एवं सीआरसी रिवम्पेड पोर्टल का दिया गया प्रशिक्षण
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कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. के निर्देशन में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय छतरपुर द्वारा को जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं सीआरसी रिवम्पेड पोर्टल के विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन में जिला योजना अधिकारी अल्का मिश्रा एवं जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य करने वाली इकाइयों के रजिस्ट्रार उपस्थित थे। कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश भोपाल से प्रेमा नायर सहायक निदेशक एवं उनके सहयोगी अभिषेक ठाकुर सांख्यिकीय अन्वेषक के द्वारा जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं सीआरसी रिवम्पेड पोर्टल पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानों के रजिस्ट्रार उनके सहयोगी समस्त नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी एवं कुछ प्राइवेट चिकिसालयों के सूचनादाता मौजूद रहे। इनके साथ संशोधित अधिनियम 2023 एवं सीआरसी रिवम्पेड पोर्टल पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिनियम लागू होने पर 11 अगस्त 2023 के बाद पैदा हुए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चे से संबंधित बनाए जाने वाले अन्य दस्तावेजों जैसे आधार, पैन, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची का अद्यतन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एक मात्र प्रमाण पत्र होगा। साथ ही यह जन्म प्रमाण-पत्र जन्म तिथि एवं जन्म स्थान का एकल वैधानिक दस्तावेज होगा। इसी प्रकार चिकित्सा संस्थानों में हुई प्रत्येक मृत्यु का मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण संबंधित संस्थान के चिकित्सक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। उसकी एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार एवं दूसरी प्रति निकटतम संबंधी को निःशुल्क दिया जाएगा। सीआरसी रिवम्पेड पोर्टल में आम नागरिकों द्वारा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से जन्म मृत्यु की सूचना घटित घटना के स्थान से संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाइन प्रेषित की जा सकेगी एवं रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जो सूचनादाता द्वारा उल्लेखित ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा एवं कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

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