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जिला दण्डाधिकारी ने 20 मई को संबंधित को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के दिए आदेश

जिला दण्डाधिकारी श्री पार्थ जैसवाल ने पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 6 शस्त्र लायसेंस धारकों के शस्त्र लायसेंस निरस्त करने के संबंध में 20 मई 2025 को दोपहर 3 बजे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतरपुर के न्यायालय में स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित थानों से प्राप्त प्रस्ताव में थाना कोतवाली अंतर्गत शकील अहमद तनय असफाक खां निवासी छतरपुर के लायसेंस में दर्ज शस्त्र भरतल एक नली, आसिफ खान तनय जीमल खान निवासी नजर बाग छतरपुर 12 बोर दो नली, मोहम्मद इरफान तनय मोहम्मद इम्तयाज निवासी नारायण बाग छतरपुर का शस्त्र 315 बोर रायफल और थाना राजनगर अंतर्गत हामिद अली तनय बाहिद अली निवासी खुशहाली मुहल्ला का शस्त्र 12 बोर दो नली, हिसाबी लाल पटेल तनय परमेश्वरी दयाल पटेल निवासी डिगोनी का शस्त्र 12 बोर दो नली एवं थाना ईशानगर अंतर्गत धनुषपाल सिंह तनय सरदार सिंह ठाकुर निवासी ग्राम नदगांयकला का शस्त्र 12 बोर दो नली द्वारा शस्त्र का दुरउपयोग कर लायसेंस नियमों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही भविष्य में गंभीर घटना घटित कर सकता है। संबंधित पर विभिन्न धाराओं में अपराध भी पंजीबद्ध है। संबंधित द्वारा अपना पक्ष नियत दिनांक और समय पर प्रस्तुत नही करने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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