नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब जीएसटी सिस्टम को सरल बनाते हुए केवल दो स्लैब – 5% और 18% रखे गए हैं। यानी 12% और 28% की दरों को खत्म कर दिया गया है और इन्हें इन दोनों स्लैब में मर्ज किया जाएगा।
लेकिन, कुछ हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर 40% का विशेष टैक्स (Special GST) लगाया जाएगा।
किन पर लगेगा 40% टैक्स?
पान मसाला
सिगरेट
गुटखा
चबाने वाला तंबाकू
जर्दा
एडेड शुगर वाले प्रोडक्ट
कार्बोनेटेड ड्रिंक्ससुपर लग्ज़री गुड्स
लग्जरी कारें
फास्ट फूड आइटम्ससरकार का कहना है कि यह कदम राजस्व बढ़ाने और हानिकारक वस्तुओं की खपत कम करने के लिए उठाया गया है।
