चंडीगढ़ की जिला अदालत ने एक रेप और किडनैपिंग केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि शादी और वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरों में युवती “बहुत खुश” दिखाई दे रही है और उसके विरोध या जबरदस्ती का कोई प्रमाण नहीं मिला। कोर्ट ने लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक मानी, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के आरोप भी स्वतः निरस्त हो गए। अदालत ने कहा कि नाबालिग होने का दावा साबित नहीं हुआ और न ही सहमति के खिलाफ कोई सबूत मिला, जिसके चलते आरोपी को सभी आरोपों से बरी किया गया।
