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14 मार्च को लगेगी नेशनल लोक अदालत, बैंक और बिजली मामलों के निपटारे पर जोर

14 मार्च को लगेगी नेशनल लोक अदालत, बैंक और बिजली मामलों के निपटारे पर जोर

छतरपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन में आगामी 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को ए.डी.आर. सेंटर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता द्वितीय जिला न्यायाधीश हिमांशु शर्मा ने की। इस दौरान सचिव/न्यायाधीश विष्णु प्रसाद सोलंकी, जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र चढ़ार, एलडीएम सहित जिले के समस्त बैंक प्रबंधक एवं विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में विशेष रूप से बैंक एवं विद्युत विभाग से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने इन प्रकरणों में आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के उपाय तय किए।

न्यायालय की ओर से निर्देश दिए गए कि आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का राजीनामा (समझौता) के माध्यम से निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके।

📌 उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

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