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सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता वाले करदाता के मामले में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता वाले करदाता के मामले में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख ऐसे करदाता के मामले में 30 नवंबर 2024 है, जिन्हें धारा 92ई में संदर्भित रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता होती है।

धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (एए) के अंतर्गत आने वाले करदाताओं के लिए मूल रूप से 30 नवंबर, 2024 निर्धारित की गई अंतिम तिथि को अब सीबीडीटी परिपत्र संख्या 18/2024 एफ.सं.225/205/2024/आईटीए-II दिनांक 30.11.2024 द्वारा बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दिया गया है। इस परिपत्र को आधिकारिक वेबसाइट: www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है।

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