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कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जारी किया आदेश जिले में खाद्य पदार्थों व रसोई गैस इत्यादि का पर्याप्त भण्डारण

आवश्यक वस्तुओं की आमजन तक सहज उपलब्धता बनाए रखने के दिए निर्देश

ग्वालियर जिले में खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस का पर्याप्त भण्डारण है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने आमजनों तक आवश्यक वस्तुओं अर्थात खाद्य सामग्री व रसोई गैस की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के सभी थोक, रिटेल व खाद्य पदार्थों का भण्डारण करने वाले व्यवसाइयों को साफतौर पर आदेशित किया है कि वे खाद्य पदार्थों की जमाखोरी न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं कि जिले में खाद्य पदार्थों व रसोई गैस इत्यादि का पर्याप्त भण्डारण है। इसलिये वे आमजन तक खाद्य सामग्री की सहज उपलब्धता पर स्वयं नजर रखें। साथ ही अपने अनुविभाग क्षेत्र में खाद्य पदार्थों, डीजल, पेट्रोल व एलपीजी गैस के अवैध भण्डारण अर्थात जमाखोरी की सूचना मिलने पर तत्काल निरीक्षण कर संबंधित के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करें।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने पेट्रोल पंप पर 24 घंटे 2000 लीटर डीजल और एक हजार लीटर पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक आगामी आदेश तक रखना सुनिश्चित करें। डीजल पेट्रोल की बिक्री बोतल अथवा अन्य पात्र में न किया जाए। आदेश में साफ किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं अवैध भण्डारण पाए जाने पर मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, चोर बाजारी निवारण व आवश्यक वस्तु प्रदाय आदेश, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।

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