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कलेक्टर के निर्देश पर नौगांव, छतरपुर एवं बिजावर में विभिन्न फर्माें पर मसालों के लिए गए नमूनें हाट बाजार में भी व्यापारियों को खाद्य पंजीयन कराने की दी जा रही सलाह

कलेक्टर के निर्देश पर नौगांव, छतरपुर एवं बिजावर में विभिन्न फर्माें पर मसालों के लिए गए नमूनें
हाट बाजार में भी व्यापारियों को खाद्य पंजीयन कराने की दी जा रही सलाह
गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ विक्रय करने के निर्देश
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कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. द्वारा टीएल बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत गुणवत्तापूर्ण मसाला उत्पाद की उपलब्धता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत विगत मंगलवार एवं बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मसाला उत्पादों की गुणवत्ता की जाँच के लिए फर्म रिलायंस रिटेल लिमिटेड नौगांव रोड छतरपुर से एवरेस्ट गरम मसाला, छोले, सब्जी, चाट एवं चिकन मसाला एवं फर्म आनंद ट्रेडर्स नौगांव से गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी धनियां पाउडर और ए वन स्मार्ट पॉइंट नौगांव से एवरेस्ट पाव भाजी मसाला के नमूनें अधिकारियों द्वारा जाँच के लिए गए। इसके अलावा फर्म सुपर गोल्ड पेप्सी, गुलगंज तहसील बिजावर से छोटा आम मंगो ड्रिंक एवं फर्म चॉइस आइस फैक्ट्री छतरपुर से वनीला आइसक्रीम और ऑरेंज आइसकैंडी, राकेश जूस सेन्टर से मैंगो जूस एवं सुपर मैंगो जूस, पन्ना नाका छतरपुर से मैंगो जूस सहित सभी नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल जाँच के लिए भेजा गया है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त संबंध में कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कलेक्टर श्री जी.आर. के निर्देशन में हाट बाजार में भी व्यापारियों को खाद्य पंजीयन कराने की सलाह दी जा रही है और सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं।
दूध डेयरी में सफाई नहीं रखने पर नोटिस
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि नौगांव के फर्म जटाशंकर दूध डेरी में निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के दौरान डेरी पर साफ़ सफाई का आभाव पाए जानें एवं खाद्य लायसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया जाना पाया गया था। जिसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 की धारा 32 अंतर्गत उक्त फर्म को नोटिस जारी कर 14 दिन में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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