शिक्षा

कलेक्टर के निर्देश पर स्कूली बसों की जांच, 5 बसों पर 19 हजार का जुर्माना

छतरपुरकलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर बुधवार को बसारी, गंज और बमीठा क्षेत्र में स्कूली बसों की सुरक्षा एवं वैधता की जांच के लिए आरटीओ की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान कुल 22 स्कूली बसों की जांच की गई, जिनमें से 5 बसों में दस्तावेजों की कमी पाई गई।
इनमें से 4 बसों पर फिटनेस नहीं होने पर 16 हजार रुपए का जुर्माना और एक अन्य बस पर अन्य धाराओं में 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

आरटीओ ने बताया कि सभी स्कूली बसों में फिटनेस, परमिट, बीमा, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स और प्रदूषण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही पैनिक बटन और VLTD डिवाइस भी आवश्यक हैं, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके।

टीम ने स्कूली वाहनों के संचालन में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी और कहा कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे।

स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा नियम विरुद्ध संचालन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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