छतरपुर जिले में पुलिस की प्रभावी जांच और ठोस पैरवी के परिणामस्वरूप 15 दिनों के भीतर माननीय न्यायालय ने विभिन्न थानों के 80 मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई।
थाना कोतवाली के बलवा एवं शासकीय कार्य में बाधा प्रकरण में आरोपी वहीद उर्फ जगीरा को 3 वर्ष का कारावास।थाना राजनगर के दुष्कर्म प्रकरण में आरोपी गयादीन अहिरवार को 3 वर्ष की सजा।
थाना प्रकाश बम्हौरी के अपहरण व हत्या प्रकरण में आरोपी शिवनाथ प्रजापति को आजीवन कारावास।
महिला थाना के पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी अर्जुन आदिवासी को मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास।
पुलिस ने समय पर साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों को प्रस्तुत कर न्याय सुनिश्चित किया।

थाना कोतवाली के बलवा एवं शासकीय कार्य में बाधा प्रकरण में आरोपी वहीद उर्फ जगीरा को 3 वर्ष का कारावास।