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फसल अवशेष में आग लगाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है।

फसल अवशेष में आग लगाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक कई मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जिन किसानों या व्यक्तियों ने फसल अवशेषों को जलाया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

इसी क्रम में आज नरवाई जलाने पर गढ़ाकोटा के ग्राम फुलर के प्रीतम कुर्मी पिता हरिराम कुर्मी एवं  दलपतपुर में नरवाई जलाने पर अज्ञात  के विरुद्ध  कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश एवं वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की 223(ख), 287 एवं अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।

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