आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन को सीबीआई मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज एक केस में सीबीआई द्वारा दायर क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
कोर्ट ने कहा कि वर्षों तक चली जांच के बावजूद न तो जैन और न ही किसी अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ पीओसी अधिनियम 1988 या किसी अन्य अपराध के तहत कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है।
कोर्ट का कहना:
> “उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध का समर्थन करने वाले प्रमाण नहीं पाए गए। इसलिए सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।”
यह मामला सत्येंद्र जैन के मंत्री कार्यकाल के दौरान PWD विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें इस केस में राहत मिल गई है।
