2024-25 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 10 जनवरी 2025 कर दी गयी
फसलों को प्रतिकूल मौसम से होने वाली क्षति या उपज में कमी के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति के लिये सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। जिसके तहत कृषकों को 80 प्रतिशत क्षति पूर्ति की जाती है। वर्ष 2024-25 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 10 जनवरी 2025 कर दी गयी है। उक्त योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसानो से अपील की जाती है कि अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का फसल बीमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
