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जिला दण्डाधिकारी ने मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन पर 15 अगस्त तक लगाया प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी ने मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन पर 15 अगस्त तक लगाया प्रतिबंध
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मध्य प्रदेश मत्स्यद्योग विकास एवं मत्स्य संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948 कि धारा-3 के अंतर्गत नदीय नियम 1972 कि धारा-3 की उपधारा (2) के तहत मत्स्य प्रजनन काल 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि बंद ऋतु घोषित की गयी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतरपुर श्री संदीप जी.आर. ने छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी से नही है और जो निदिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है। को छोड़कर समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, एवं मत्स्य विपणन पर 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंधित लगाया है। उलंघन करने और दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष का करावास या पांच हज़ार रुपए या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दे।

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मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तपस्या परिहार, एडीएम श्री मिलिंद नागदेवे, सहायक कलेक्टर श्री आशीष पाटिल, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती विशा माधवानी, श्री कौशल सिंह, एसडीएम श्री अखिल राठौर एवं विभागीय जिलाधिकारी उपस्थित रहे और व्हीसी के माध्यम से जिले के अनुभागों के एसडीएम एवं तहसीलदार जुडे़ रहे। जनसुनवाई में प्राप्त 190 शिकायती आवेदनों का परीक्षण करते हुये कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवेदन निराकरण करने के लिए निर्देशित किया एवं समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में शिक्षा, राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास, विद्युत मण्डल, स्वास्थ्य, खाद्य, आदिम जाति, श्रम, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न शिकायती आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री जैसवाल ने जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का प्रमुखता के साथ निराकरण करें।

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