Chhatarpur में आठ वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
Chhatarpur में आठ वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
