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8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश के परिपालन में तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें राजीनामा योग्य सिविल एवं क्रिमिनल प्रकरण विद्युत विभाग, नगरपालिका, बैंक, वित्तीय बैंक, ऋण संबंधी एवं दूरसंचार विभाग के प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।लोक अदालत के लाभ से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है व कटुता समाप्त होती है। समय, धन व श्रम की बचत होती है। लोक अदालतों में निराकृत मामलों में लगा न्याय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत द्वारा पारित आदेश अवार्ड की निःशुल्क सत्यम्प्रतिलिपि पक्षकारों को तुरंत प्रदान की जाती है। लोक अदालत का आदेश अवार्ड अन्तिम होता है व इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। आदेश अवार्ड का फल तुरंत प्राप्त होता है। पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है जिससे सुख शान्ति मिलती है। लोक अदालत का आयोजन न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों या मुकदमेबाजी के पूर्ण के विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किये जा अदालत का आयोजन किया जाता है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर ने बताया कि वर्ष 2025 में 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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