Breaking Newsराजनीति

कलेक्ट्रेट कार्यालय छतरपुर की 100 मीटर परिधि में 144 धारा लागू आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही

जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर श्री संदीप जी.आर. ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर छतरपुर के 100 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है। जिसके प्रभाव से 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां एवं गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
आदेश के प्रभावशील होने से कोई बाहरी व्यक्ति अथवा लायसेसी, बिना लायसेंसी अस्त्र शस्त्र लेकर न आए। कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, सोडा, वाटर की बोतले, एसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित एवं धारण नहीं करेगा। जिसके उपयोग से किसी को भी चोट पहुंचाई जा सकती है। संस्था या संगठन जुलूस के साथ लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। कलेक्ट्रेट छतरपुर के परिसर में पांच या पांच से व्यक्ति एकत्रित न हो। जो संस्था या संगठन कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना चाहे उन्हें ज्ञापन देने के लिए नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में करना एवं उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है। यह आदेश उक्त संहिता की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

 

Related posts

अगले विधानसभा चुनाव में 40 हजार वोटों से जीतेंगे पटवारी पंडोखर सरकार ने किया दावा —

khabarsamayper

मंत्रि-परिषद के अहम निर्णय : हेलीकॉप्टर सेवा, ताप विद्युत गृह और चिकित्सा शिक्षा को नई मंजूरी

khabarsamayper

जल स्त्रोतों को संरक्षित करने छतरपुर में चलाया गया बृहद स्वच्छता अभियान

khabarsamayper

Leave a Comment