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बकाया बिजली बिल नहीं चुकाने पर दतिया के 10 उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले 10 उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट श्री स्वप्निल वानखड़े द्वारा की गई है।

इन उपभोक्ताओं पर ₹1 लाख से लेकर ₹4.4 लाख तक की बकाया राशि है, और पूर्व में नोटिस देने के बावजूद बिल का भुगतान नहीं किया गया। आदेश के अनुसार, सभी को अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने होंगे।

यह कदम मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और गृह विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए बिजली बिल का भुगतान अनिवार्य है। अगर कोई उपभोक्ता बिल नहीं चुकाता या बिजली चोरी करता है तो उसका शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

प्रमुख नाम (उपभोक्ता जिनके लाइसेंस निलंबित किए गए):

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