छतरपुर जिले में अवैध उर्वरक परिवहन के मामले में गौरिहार पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत FIR दर्ज की है। कृषि विभाग की जांच के अनुसार, वाहन क्रमांक UP95T6632 में ले जाई जा रही DAP खाद की 30 बोरियों के परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वाहन और खाद को गौरिहार थाने में सुपुर्द किया गया। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन में जिले में अवैध उर्वरक भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
