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नाबालिग को बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने वाली मुख्य आरोपी संतोषी को 10 साल, सह आरोपी को 2 साल का सश्रम कारावास

छतरपुर पुलिस के निरंतर अनुसंधान एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अनैतिक देह व्यापार के एक गंभीर मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) ने मुख्य आरोपी संतोषी उर्फ विमलेश तिवारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड, जबकि सह आरोपी हरि सिंह राजपूत को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला अप्रैल 2024 का है, जब एक नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर अनैतिक देह व्यापार की ओर विवश किए जाने की रिपोर्ट महिला थाना छतरपुर में दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय दंड संहिता, पोक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

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