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छतरपुर में नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने का मामला: मुख्य आरोपी संतोषी को 10 साल, सह आरोपी को 2 साल की सजा

छतरपुर पुलिस की प्रभावी जांच और सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने अनैतिक देह व्यापार के गंभीर मामले में मुख्य आरोपी संतोषी तिवारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड, जबकि सह आरोपी हरि सिंह राजपूत को 2 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अप्रैल 2024 में नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर देह व्यापार के लिए विवश करने के आरोप में महिला थाना में IPC व POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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