अन्य

पानी की बोतल पर एक रुपये जीएसटी वसूला गया ,जिस पर उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया

मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के एक होटल में उपभोक्ता से पानी की बोतल पर एक रुपये जीएसटी वसूला गया। जिस पर उपभोक्ता ने विरोध भी जताया, लेकिन होटल संचालक नहीं माने। इससे परेशान होकर ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई। आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया।

आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल व सदस्य प्रतिभा पांडेय ने निर्णय सुनाया कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है, ऐसे में अलग से जीएसटी वसूलना गलत है। मामले में आयोग ने निर्णय सुनाया कि होटल प्रबंधन दो महीने के अंदर वसूली गई जीएसटी की राशि एक रुपये ग्राहक को वापस करे।

Related posts

छतरपुर साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई

khabarsamayper

बागेश्वर धाम सरकार से पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की भेंट

khabarsamayper

छतरपुर पुलिस का “समर्थ प्रशिक्षण अभियान” शुरू, बड़ामलहरा अनुभाग के थानों में CCTNS ऑपरेटरों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

khabarsamayper

Leave a Comment