अन्य

पानी की बोतल पर एक रुपये जीएसटी वसूला गया ,जिस पर उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया

मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के एक होटल में उपभोक्ता से पानी की बोतल पर एक रुपये जीएसटी वसूला गया। जिस पर उपभोक्ता ने विरोध भी जताया, लेकिन होटल संचालक नहीं माने। इससे परेशान होकर ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई। आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया।

आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल व सदस्य प्रतिभा पांडेय ने निर्णय सुनाया कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है, ऐसे में अलग से जीएसटी वसूलना गलत है। मामले में आयोग ने निर्णय सुनाया कि होटल प्रबंधन दो महीने के अंदर वसूली गई जीएसटी की राशि एक रुपये ग्राहक को वापस करे।

Related posts

लवकुशनगर नगर परिषद को सीएम हेल्पलाइन निराकरण में ए ग्रेड, 100% वेटेज स्कोर हासिल

khabarsamayper

गढ़ी मलहरा पुलिस की कार्रवाई: अवैध वसूली और मारपीट के तीन आरोपी गिरफ्तार

khabarsamayper

“इस बार लाइन क्रॉस कर ली, जेमिमा ने…” — हरमनप्रीत कौर का ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार वार, बोलीं- फाइनल में झोंकेंगे पूरी ताकत

khabarsamayper

Leave a Comment