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नशे में ट्रक चलाने वाले चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

नशे में ट्रक चलाने वाले चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर में यातायात पुलिस की कार्रवाई में नशे में वाहन चलाने वाले ट्रक चालक को न्यायालय ने 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यातायात पुलिस को बीती रात सूचना मिली थी कि सागर–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानपुर की ओर से आ रहा एक ट्रक चालक अनियंत्रित गति से वाहन चला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने नगर के विभिन्न प्वाइंटों पर अलर्ट जारी करते हुए अस्थायी नाकेबंदी कर दी।

ट्रैफिक इंटरसेप्टर मोबाइल टीम ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रक का पीछा किया और नाकेबंदी पॉइंट पर वाहन को रुकवाया। इसके बाद चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई।

पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रक को जब्त कर प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उन्नाव में पंजीकृत ट्रक के चालक राजेंद्र पांडेय (निवासी ग्राम अकोरी, जिला जालौन) को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक बृहस्पति साकेत, सहायक उपनिरीक्षक रामकिशोर पाठक, प्रधान आरक्षक शशिकांत, धर्मेंद्र तथा आरक्षक अतुल, रज्जन और राम विशाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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