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फिटनेस, परमिट,बीमा, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य

                     कलेक्टर के निर्देश पर आरटीओ ने बसारी,गंज और बमीठा की स्कूल बसों की चैकिंग की
                                                                 22 बसों की जांच की ग
         फिटनेस नहीं होने पर चार बसों पर लगाया 16 हजार का जुर्माना, एक बस पर अन्य धाराओं में 3 हजार का जुर्माना
कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल के निर्देशानुसार बुधवार को आरटीओ के नेतृत्व में बसारी ,गंज,बमीठा क्षेत्र में 22 स्कूल बसों की चैकिंग की गई। साथ ही परमिट, फिटनेस, बीमा सहित आवश्यक दस्तावेज चेक किए। आरटीओ टीम ने कुल 22 बसों की जांच करते हुए पांच स्कूल बस में बिना दस्तावेज की पाए जाने पर 19 हजार रुपए की जुर्माने की कार्यवाही की गई। आरटीओ द्वारा बताया गया कि यात्रियों एवं छात्रों को लेकर आनेजाने वाली सभी वाहन व स्कूल बस शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्त स्कूली वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस पैनिक बटन के साथ होनी चाहिए ताकि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ने सहायता तुरंत पहुंचाई जा सके। इसके अलावा फिटनेस, परमिट, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।सभी स्कूल संचालकों को स्कूल बसों के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु समझाइश दी गयी. इसके अलावा नियम विरुद्ध बसों का संचालन पाए जाने पर निरंतर कार्यवाही की जाएगी।

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