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मतदाता सूची में नाम 31 मार्च तक सम्मिलित कराये

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2023 के बाद मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु आर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है। आयोग के निर्देशानुसार जिन मतदाताओं की उम्र 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्टूबर 2023 को या उसके पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी वाली हो, या 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, ऐसे सभी छात्र-छात्राओं एवं अन्य सामान्य नागरिकों की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु फार्म-6 भरकर अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओं को उपलब्ध कराकर अपना नाम मतदाता सूची में 31 मार्च 2023 तक सम्मिलित करा सकते हैं। इस संबंध में जिले के समस्त बीएलओं एवं शासकीय-अशासकीय महाविद्यालयों के नियुक्त कैम्पस एम्बेसडरों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही करें।

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