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लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त, दो अधिकारियों पर लगा अर्थदंड

पार्थ जैसवाल ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर दो पदाभिहित अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है।

जारी आदेश के अनुसार विवाह पंजीयन सेवा में निर्धारित समय सीमा से विलंब होने पर आरएस अवस्थी, सीएमओ नगर परिषद नौगांव पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं विवाह पंजीयन एवं जन्म प्रमाण पत्र सेवा के मामलों में देरी पाए जाने पर भारती ठाकुर, जनपद पंचायत सीईओ लवकुशनगर पर कुल 1500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने से आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसलिए नियमानुसार संबंधित अधिकारियों के वेतन से अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन खाते में जमा कराई जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी समय सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों पर इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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