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ग्राम गढ़ा क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून पर प्रतिबंध लगाया

जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर श्री पार्थ जैसवाल ने 23 से 26 फरवरी 2025 तक सुरक्षा श्रेणी में संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण खजुराहो एवं ग्राम गढ़ा क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून पर प्रतिबंध लगाया जाकर रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन, धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत घोषित किया गया है। इस आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश का प्रभाव सुरक्षा क्षेणी प्राप्त व्ही.व्ही.आई.पी. व व्ही.आई.पी. एवं नियमित फ्लाईट पर नहीं पड़ेगा।

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