छतरपुर जिले में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने पूरे जिले को 15 जुलाई 2026 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेश के तहत नलकूप खनन पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि पेयजल स्रोतों का उपयोग सिंचाई और व्यावसायिक कार्यों में नहीं किया जा सकेगा। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
