Breaking Newsअन्य

नाबालिग को बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने वाली मुख्य आरोपी संतोषी को 10 साल, सह आरोपी को 2 साल का सश्रम कारावास

छतरपुर पुलिस के निरंतर अनुसंधान एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अनैतिक देह व्यापार के एक गंभीर मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) ने मुख्य आरोपी संतोषी उर्फ विमलेश तिवारी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड, जबकि सह आरोपी हरि सिंह राजपूत को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला अप्रैल 2024 का है, जब एक नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर अनैतिक देह व्यापार की ओर विवश किए जाने की रिपोर्ट महिला थाना छतरपुर में दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय दंड संहिता, पोक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

Related posts

हरिद्वार: रोडवेज बस स्टैंड पर गोलीबारी, हरियाणा पुलिस का सब-इंस्पेक्टर घायल

khabarsamayper

छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के खजुराहो मिनरल्स पर पड़ा छापा —

khabarsamayper

राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर 17 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, ऐतिहासिक प्रदर्शनी का होगा शुभारंभ

khabarsamayper

Leave a Comment